ग्वालियर : महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में 26 अप्रैल को दावा किया था कि प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों को विधिवत तरीके से सावधानी पूर्वक संबद्धता दी गई हैं, लेकिन शुक्रवार को यानि 48 घंटे बाद ही उनके इस दावे की पोल खुल गई | सीबीआई अधिकारी दीपक पुरोहित ने जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच को बताया कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने जिन 364 कॉलेजों को संबद्धता दी थी, उनमें से 11 की फरवरी से अप्रैल 2023 के बीच हमने जांच की इनमें से 6 कॉलेजों में ढेरों गड़बड़ियां पाई गई हैं | इनमें 5 कॉलेज ग्वालियर और एक भोपाल का हैं बाकी पाँच कॉलेजों में मामूली कमियां पाई गई हैं | इस पर कोर्ट ने कहा कि 11 कॉलेजों की जांच में ही स्थिति समझ मे आ रही हैं, और आप चाहते हैं कि हम इन्हें एनरोल करने की अनुमति दे दें | कोर्ट ने अब मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को चार कैटेगीरी में कॉलेज की जानकारी सीबीआई को देने के लिए कहा है | इस जानकारी के आधार पर सीबीआई कॉलेज की रैंडम जांच करेगी और जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगी | इन बिन्दुओं पर होगी जांच, छात्रों की फीस कब जमा की गई, एक साथ तो जमा नही की गई, अटेंडेंस रजिस्टर में कितनी निरंतरता, जिन नर्सिंग छात्रों ने अस्पताल में ट्रेनिंग ली उनका रिकॉर्ड हे या नही, ट्रेनिंग देने का माड्यूल क्या था, किस बैच में कितने छात्र थे |
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