भोपाल : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पाए गए फॉरेस्ट ऑफिसर हरिशंकर गुर्जर ने अपने पद का दुरुपयोग करके और आपराधिक षडयंत्र करके सरकारी फंड में घोटाला किया था | गुर्जर पूर्व में प्रदेश की खंडवा में रेंज अफसर के रूप में तैनात थे, उस समय लोकायुक्त पुलिस ने गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया था | अब मनी लॉंन्ड्रिंग के मामले में 29 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश वन विभाग के रेंज अफसर गुर्जर और उनकी पत्नी सीमा को 3-3 साल की सज़ा से दंडित किया है | साथ ही 50,50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है | ईडी द्वारा जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि पीएमएलए की प्रावधानों के तहत दंपत्ति की 6 संपत्तियां भी जब्त करने के आदेश कोर्ट ने दिए है | इन सम्पत्तियों का कुल मूल्य 38.16 लाख रु. हैं |
|