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दुष्कर्म व मारने की धमकी देने के आरोप में कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत |

इंदौर : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है | विजयवर्गीय व अन्य पर महिला द्वारा दुष्कर्म व उसे व उसके बेटे को मारने का आरोप लगाया गया था | महिला ने दिसंबर 2019 में दो शिकायतें दर्ज की थी, एफआईआर नही हुई तो महिला ने कोर्ट में परिवाद लगाया | इसके बाद विजयवर्गीय हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कैलाश का कहना था कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे है | कोर्ट ने पुलिस को जांच के लिए निर्देश जारी किए थे | लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था  इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, 17 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, गुरुवार को शीर्ष अदालत ने पूर्व में की गई पूरी कार्रवाई को निरस्त करते हुए पूरा प्रकरण मजिस्ट्रेट कोर्ट को फिर से भेज दिया है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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