भोपाल :( नुजहत सुल्तान ) फीस कम जमा होने के कारण बिल्डिंग परमिशन स्थगित करने का यह अपनी तरह का पहला मामला था, नगर-निगम ने कम फीस जमा करने वाले 65 लोगों की बिल्डिंग परमिशन स्थगित कर दी है | 2016 से 2019 के बीच निजी आर्किटेक्ट द्वारा जारी इन बिल्डिंग परमिशन में डेवलपमेंट चार्ज और कर्मकार मंडल शुल्क कम जमा किया गया है | एक-एक परमिशन पर 8 से 10 हज़ार रुपए तक की फीस कम जमा हुई है | बिल्डिंग परमिशन स्थगित होने के बाद जब कुछ लोग राशि जमा करने निगम दफ्तर पहुंचे तो कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं था कि अंतर की यह राशि कैसे जमा होगी | करीब 7 साल पहले कुछ शर्तों के साथ निजी आर्किटेक्ट को बिल्डिंग परमिशन जारी करने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन उस समय इन आर्किटेक्ट को निगम के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से नहीं जोड़ा गया था, नतीजा यह हुआ कि बिल्डिंग परमिशन पर निगम की नज़र नहीं थी, कई आर्किटेक्ट ने अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन जारी कर दी | फीस की गणना में भी कई तरह की गड़बड़िया मिली है | स्ट्रक्चर इंजीनियर राजेश चौरसिया ने बताया कि निगम का नोटिस मिलने के बाद जब हम राशि जमा करने गए तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था, कोई भी व्यक्ति यह बताने की स्थिति मे नहीं था कि राशि कैसे जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट से भी राशि लेने से मना कर दिया | अब डीडी या आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से राशि जमा की जा रही है |
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