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हाई कोर्ट के आदेश से वकीलों को मिली राहत : 10 साल पुराने मामलों का निपटारा तीन महीने में करने का आदेश जारी |

भोपाल : संशोधित आदेश में अब 10 साल पुराने 25 मामलों का निपटारा हर तीन महीने में करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है | इसके अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी केस का तय समय सीमा में निपटारा नहीं हो पाता है तो उसे ब्लॉक में शामिल कर सकते है | लेकिन समयावधि में बढ़ोतरी की सुविधा सिर्फ एक ही बार मिलेगी | इस आदेश के खिलाफ जाकर भोपाल जिला बार एसोसिएशन 22 फरवरी से हड़ताल पर चली गई थी, इसके बाद मप्र बार काउंसिल द्वारा हड़ताल को समर्थन देने से प्रदेशभर के वकीलों ने हड़ताल कर दी थी | जिससे प्रदेशभर की कोर्ट में कामकाज प्रभावित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वकील ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम शुरू कर दिया था | भोपाल कोर्ट में 10 साल पुराने 21 हज़ार से अधिक मामले लंबित हैं | हाई  कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर कहा है कि एक जनवरी तक की स्थिति में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित मामलों की सुनवाई की जाए | प्रत्येक तिमाही में 25 प्रकरणों का निराकरण गंभीरता पूर्वक किया जाए | इस दौरान दस वर्ष से कम समय से जो केस लंबित है उन्हें नज़र अंदाज़ न किया जाए, तथ्यों व कानून के अनुसार प्रकरणों का निपटारा किया जाए |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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