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मध्यप्रदेश में 6 साल पहले बनी कॉलोनियों को ही मिल सकेगी वैधता |

भोपाल : मध्यप्रदेश में कई सालो से बनी अवैध कॉलोनियों को नहीं मिलेगी वैधता जो कॉलोनियां 6 साल पुरानी हैं सिर्फ उन्ही को वैधता मिलेगी | नियमों के विरुद्ध बनी कॉलोनियों को ही वैधता दी जाएगी | हालांकि सरकार के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पिछले 6 सालों में कितनी और अवैध कॉलोनियां बन गई हैं | नगरीय विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि 2016 के बाद बनी अनधिकृत  कॉलोनियों के खिलाफ जानकारी मिलने पर कार्रवाई जारी रहती है | विभाग द्वारा 2016 तक बनी कॉलोनियों को वैधता देने के लिए 2021 में नियम बनाए थे, जिनका नोटिफिकेशन 2022 में किया गया था, इस दौरान वैधता देने के लिए कॉलोनियों की पात्रता भी निर्धारित हुई थी | इनमें कई कॉलोनियों को अपात्र माना गया था | विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीते कई सालों में यह प्रोजेक्ट बहुत धीमी गति से चला है | साल 2002 से ऐसी कॉलोनियों को वैध करने के लिए कई बार तिथियां बढ़ी हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में अवैध निर्माण सालों से बड़ी समस्या रहे हैं |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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