नई दिल्ली : रिजर्व बैंक की सलाह पर लिए गए इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि देश के बाहर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 20% टीसीएस ( टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ) लगाने का फैसला किया है | यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर विदेश में किए खर्च को भी अब एलआरएस ( लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ) के दायरे में लाया गया है | दरअसल, एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रूवल के बिना विदेश में सालाना ढाई लाख डॉलर ( करीब 2 करोड़ रु. ) तक खर्च कर सकता है | डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और बैंक ट्रांसफर सभी इस दायरे में आते हैं | अब क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च भी एलआरएस में जोड़ दिया गया है, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मेडिकल और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं | साथ ही कहा कि विदेश में क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एलआरएस में शामिल नहीं होने से कई लोग तय सीमा से अधिक खर्च करते हैं, इसके लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा |
|