भोपाल : भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने सोमवार दोपहर आदेश जारी कर दिए हैं, सोमवार से लागू हुए आदेश के तहत भोपाल शहर में मॉडिफ़ाईड साइलेंसर लगाने और लगवाने वालों और वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने व करवाने वालों को लेकर धारा 144 लगाई जाएगी | यदि किसी भी व्यक्ति ने दोनों में से किसी एक का भी उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ आईपीएस की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश को यदि बीच मे वापस न लिया गया तो ये 29 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा | पहले आदेश के तहत वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने वाले, पेंट करने वाले सभी व्यक्ति और प्रतिष्ठान परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार करेंगे |
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