ब्रेकिंग न्यूज़ मुंबई : सलमान खान के घर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हिरासत में फंदे पर लटका मौत |                खंडवा : मार्कशीट में जन्मतिथि देखकर प्रेम विवाह करने वाली लड़की निकली नाबालिग प्रेमी गिरफ्तार |                 दतिया : डायनामाइट में पत्थर मारते ही विस्फोट, दो युवकों की मौत |                इंदौर : फर्जी बिल कांड में तीन कर्मचारी बर्खास्त |                इंदौर : कांग्रेस नेता मनोज सुले ने अपने कोल्ड स्टोरेज में फांसी लगाकर की अत्महत्या |                रतलाम : गला दबाकर पत्नी की हत्या कर आत्महत्या दिखाने के लिए मुंह में डाला जहर |                आलीराजपुर : शादी में जा रहे 2 भाइयों की ट्रक की चपेट में आने से मौत |                राजगढ़ : जंगल में पेड़ पर लटका मिला 72 दिन से गायब युवक का कंकाल |                झाबुआ : साड़ी के फंदे में फर्श पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका |                  
आवेदन को गलत आधार पर निरस्त करने के कारण निगम के चीफ सिटी प्लानर लिखार पर 25 हज़ार जुर्माना |

भोपाल : नगर निगम के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार पर मप्र राज्य सूचना आयोग ने 25 हज़ार जुर्माना लगाया है | उन पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी समी उल्लाह खान के आवेदन को गलत आधार पर निरस्त करने की वजह से ऐसा किया गया है | लिखार ने अपीलार्थी खान को एक साल बाद भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं कारवाई थी, जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने के संबंध में लिखार ने स्वीकार योग्य कारण भी आयोग को नहीं बताए आयोग ने कहा है कि यह कृत्य सूचना देने में बाधा डालने की श्रेणी में आता है | इस संबंध में लिखार द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है आयोग ने स्पष्टीकरण अमान्य कर 250 रुपए प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है | आदेश प्राप्ति के एक माह में उन्हें खुद आयोग कार्यालय में इसे जमा कराना होगा | इससे पहले भी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लिखार को नोटिस जारी किया था, वे जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे जिस पर आयोग ने काफी नाराजगी जताई थी, मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने 29 नवंबर 2021 को जानकारी मांगी थी, इसके बाद लिखार ने इस साल 10 जनवरी को सूचित किया कि अपीलार्थी को जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि मांगी जानकारी तीसरे पक्ष से संबन्धित है | भवन स्वामी द्वारा अपीलार्थी को सूचना देने पर असहमति व्यक्त की गई, लेकिन आयोग के समक्ष स्पष्ट नहीं कर सके कि उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवमानना क्यों की गई |

 

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com