भोपाल : अब दो पहिया वाहन की सवारी के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, जिसे 15 जून के बाद से सख्ती से लागू किया जाना है इसमें 800 रु. तक जुर्माना हो सकता है और वाहन चालक का डीएल भी सस्पेंड किया जा सकता है | अब तक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों पर 300 रु. तक का जुर्माना किया जाता रहा है | लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण अभी तक एक पर भी कार्रवाई नही की गई | अब बिना हेलमेट बाइक चलाने व बैठने वाले पर कार्रवाई के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करवाना होगा | यह नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (एनआईसी ) का है | इसके बाद ही स्पॉट से लेकर आईटीएमएस और पीओएस मशीनों पर जुर्माने की राशि अपडेट हो सकेगी | ट्रेफिक पुलिस अमला बिना हेलमेट सवार के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर पाएगा | फिलहाल ऐसे वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि एनआईसी को सॉफ्टवेयर में परिवर्तन संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जल्दी सुधार हो जाएगा | एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर में परिवर्तन होते ही जुर्माने की राशि पीओएस सहित अन्य डिवाइस पर डिस्प्ले होने लगेगी | इसके बाद हर ट्रेफिक पॉइंट पर बिना हेलमेट चलने वाली सवारी पर भी कार्रवाई की जा सकेगी |
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