भोपाल : 4/7/2023 :( नुजहत सुल्तान ) हर बरसात से पहले निगम को शहर में जर्जर भवनों का सर्वे करना चाहिए लेकिन इसमें लापरवाही बरती जा रही है लगभग नौ साल पहले बनाई गई सूची के आधार पर ही हर साल नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है | जोगीपुरा के मकान में अचानक दरारें आने पर इसे ताबड़तोड़ ढंग से धराशायी करने के मामले में नगर-निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है | रहवासियों द्वारा दरार की सूचना देने के बाद रात 9 बजे नोटिस जारी किया गया | नोटिस में मकान मालिक को 12 घंटे के भीतर मकान खाली कर तोड़ने और ऐसा नहीं करने पर नगर-निगम द्वारा तोड़ देने की बात कही गई थी | यदि इस इलाक़े में पहले सर्वे होता तो संभव है कि इस मकान के जर्जर होने की जानकारी पहले मिल जाती हर साल बारिश से पहले निगम इन मकानों के मालिकों को नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 310 के तहत नोटिस थमा देता है | लेकिन अब तक इनमें से किसी को ढहाने की कार्रवाई नहीं की है पिछले 9 साल में केवल उन्हीं भवन के जर्जर हिस्से गिराए गए जहां कोई हादसा हो गया होता है | नगर निगम को दो स्तर पर कार्रवाई करना होगी एक इंजीनियरिंग सेक्शन और दूसरा बिल्डिंग परमिशन | हर वार्ड में इंजीनियरिंग सेक्शन के माध्यम से ग्राउंड सर्वे कराना चाहिए | स्टाफ की कमी है तो सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्रों से सर्वे कराया जा सकता है बिल्डिंग परमिशन शाखा को अवैध कॉलोनियों में बिना अनुमति निर्माणों पर रोक के लिए सख्ती करना चाहिए | यदि मकान बिना परमिशन के बनेगा तो उसके निर्माण में कोताही बरते जाने की पूरी आशंका होती है |
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