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वाहन चालकों को बिना हेलमेट देखा गया तो परिवहन आयुक्त होंगे जिम्मेदार |

जबलपुर : 14/7/2023 : राज्य सरकार ने बुधवार को मोटर वीकल अधिनियम के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित कराने कार्य योजना प्रस्तुत की | अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अंडरटेकिंग दी कि, अगले 6 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी | इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन- चालक के सिर पर हेलमेट और चार-पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट पहनेगा | उन्होने खुद अंडरटेकिंग दी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन – चालक बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट पाया गाया तो इसके लिए परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी | चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने एडिशनल एजी की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड कर लेते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को निर्धारित की है |

 

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