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पति से अलग रहने पर पत्नी को भरण पोषण राशि पांच हज़ार देने का हुक्म कोर्ट ने सुनाया राशि देने के बदले पति रफूचक्कर हो गया, 12 साल से पत्नी कर रही तलाश |

भोपाल : 22/7/2023 :( नुजहत सुल्तान )  नेहरू नगर निवासी मीना गुप्ता की शादी 17 जून 2005 में मंझगवा सीहोर जबलपुर निवासी अनुराग गुप्ता से हुई थी | शादी के समय उनका पति दिल्ली में मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करता था | उसने शादी के पहले परिवार के विषय में झूठ बोला था, शादी के कुछ समय बाद विवाद के चलते वह अपने मायके में रहने लगी | उसके बाद कोर्ट में उसने भरण पोषण के लिए गुहार लगाई | कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के लिए पति को हर महीने 5 हज़ार रु. देने के लिए कहा था | इसके बाद पति ने नौकरी छोड़ दी, आदेश ससुराल में पहुंचा तो पति के घर वालों ने बताया कि, उन्हें नहीं पता कि पति कहाँ गया है | तब से पत्नी पति को तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है | इसके लिए उसने विभिन्न थानों में आवेदन भी दिया लेकिन हर बार उसको निराशा ही हाथ लगी | दर-दर भटकने के बाद अब पत्नी ने भोपाल पुलिस कमिश्नर के यहां गुहार लगाई है, कि पुलिस उसके पति को तलाश करे ताकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसे पति से  भरण पोषण मिल सके | पति से अलग रह रही पत्नी को पति से भरण पोषण मांगने का अधिकार है, अगर पत्नी दूसरा विवाह कर ले तो वह पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती | पति की हैसियत के बराबर पत्नी को रहन-सहन, खाना खर्चा दिए जाने का कानूनी प्रावधान है, यदि पति भरण पोषण नहीं देता हैं तो महिला कोर्ट में आदेश की अवहेलना का परिवाद दायर कर सकती हैं | महिला भारतीय दंड विधान की धारा 125 के तहत कोर्ट में अर्जी भी लगा सकती है | इसके बाद कोर्ट पहले नोटिस और उसके बाद वारंट जारी करती है | उन्होने बताया कि भरण पोषण न देने की स्थिति में कई पतियों को जेल भी हुई है |  

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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