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मप्र में चार साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य |

भोपाल : 22/7/2023 : मप्र में अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी | परिवहन विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है, इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है | यह व्यवस्था उन वाहनों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड कराए गए हैं | 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर नंबर प्लेट डीलर पॉइंट पर ही लगेगी | प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसकी डेडलाइन तय की जाएगी | ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा ने कहा कि, शासन से मंजूरी मिलते ही इसकी शुरूआत कर देंगे | इसके बाद भोपाल जिले के करीब 3 लाख और प्रदेशभर के लगभग 25 लाख पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का रास्ता साफ होगा | इसका फायदा यह होगा कि पुराने वाहन भी दूसरे राज्यों में आवागमन कर सकेंगे |  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की शुरूआत करने के लिए वाहन डीलर तैयार हैं, लेकिन परिवहन विभाग और राज्य सरकार को इसके लिए व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों से कम से कम तीन महीने का समय देना होगा | इसके बाद ही डीलर्स एचएसआरपी लगाने का काम कर सकेंगे | पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए ऑटो डीलर्स को अपने यहां रेट तय करना होगा | किसी डीलर ने यदि अधिक चार्ज लिया और शिकायत हुई तो उसके खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई भी करेगा |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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