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कलियासोत किनारे अतिक्रमण के मामले में सरकार व नगर-निगम पर एनजीटी ने जताई नाराजगी |

भोपाल : 12/08/2023 :  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पांच साल पहले कलियासोत नदी के किनारे पर अतिक्रमण हटाकर दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट लगाने का आदेश दिया था | लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने पर दायर एक्जिक्यूशन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य सरकार और नगर-निगम के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा है कि, एक महीने के भीतर नदी के राजस्व नक्शे के हिसाब से सीमांकन कर नदी की बाउंड्री फिक्स की जाए | इसके बाद 31 दिसंबर तक सभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए | सुनवाई के दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने आदेश का पालन नहीं करने का कारण ये बताया है कि, नदी किनारे लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है | बल्कि, नदी ने अपना रास्ता बदला है | इस वजह से ऐसी स्थिति बनी है | अफसरों के इस जवाब पर जस्टिस जूरी ने गुस्साए लहजे में कहा कि हमे बेवकूफ मत बनाइए, ब्लैक बेसाल्ट के किनारों वाली नदियां कभी अपने रास्ते नहीं बदलतीं | मैदानी क्षेत्रों में नदियों के रास्ते बदलने के मामले सामने आते हैं, जबकि भोपाल ब्लैक बेसाल्ट रॉक वाला पठारी क्षेत्र है | एनजीटी ने 10 जनवरी तक राज्य सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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