भोपाल : 26/08/2023 :( नुजहत सुल्तान ) सरकार ने कहा था कि, सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों को वैध किया जाए जो 31 दिसंबर 2016 से पहले बन चुकी हैं, लेकिन अफसरों ने बिना बसाहट वाली इन कॉलोनियों को भी वैध करा दिया जो तय अवधि से 7 साल बाद अवैध रूप से बनाई गई हैं | 2023 में सरकार ने प्रदेशभर की 8500 अवैध कॉलोनियों को वैध किया था, इनमें भोपाल की 238 कॉलोनियां भी वैध हो गई | यहां खुले खेतों में सिर्फ चूने की मार्किंग ही नज़र आई | कुछ में बाउंड्रीवॉल भी बनी दिखी | इन कॉलोनियों में जब प्लॉंट के रेट पूछे तो हर एक ने 4 हज़ार वर्ग फीट का भाव ही बताया | जब महंगे होने का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि, खुद सरकार ने वैध की है हमारी कॉलोनी अब निर्माण करने के लिए नगर-निगम की अनुमति लेनी है | लोगों ने कहा कि, यहां आपको जल्द ही सड़क, पानी, बिजली के साथ ही अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी | उन्होने कहा कि, आप तो बिना डरे प्लॉंट बुक कीजिए लेकिन आपको डेवलपमेंट चार्ज के डेढ़ लाख रुपए अलग से देना होंगे | गौरतलब है कि, बिना बसाहट वाली अवैध कॉलोनियों को भी अफसरों ने मिलीभगत से वैध करा दिया | जबकि बिना बसाहट वाली इन कॉलोनियों के वैध होने के 8 महीने बाद बिल्डिंग परमिशन के संबंध में जानकारी मिली है कि, इनमें प्लाट खरीदने वाले ज़्यादातर लोग नगर-निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में चक्कर काट रहे हैं उनका कहना है कि, जो सांठगांठ कर रहा है उन्हें भवन अनुज्ञा मिल रही है | एक कॉलोनी में प्लॉंट खरीदने वाले युवक ने बताया कि, यहां एक से डेढ़ लाख रुपए में भवन अनुज्ञा बिक रही है | नगर-निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखार कहते हैं कि, दिसंबर 2016 तक बन चुकी 238 कॉलोनियों को ही वैध किया गया है | इनमें यदि बिना बसाहट वाली कॉलोनियां भी शामिल हैं तो उन्हें हम चेक कराएंगे | अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी |
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