भोपाल : 13/09/2023 :( नुजहत सुल्तान ) लोगों के मनोरंजन के लिए बड़े तालाब में चलाया जाने वाला क्रूज अब बंद करने के आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी हो चुके हैं | बड़ा तालाब, नर्मदा सहित प्रदेशभर के किसी भी वॉटर बॉडीज में चलने वाले क्रूज व मोटर बोट के इंजन और इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन को एनजीटी ने इंसानों व जलीय जीवों के लिए खतरनाक बताया | क्योंकि इससे निकलने वाला सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है, यह इंसानों और जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है | भोज वैटलेंड के लिए जारी यह आदेश नर्मदा नदी सहित प्रदेश की सभी प्रकार की वेटलैंड पर लागू होगा | वेटलैंड का मतलब है, जिनका उपयोग पेयजल आपूर्ति, खेतों में सिंचाई और जलीय कृषि के लिए किया जाता है | एनजीटी ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर-अंदर इस आदेश का पालन करने और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं | मप्र के प्रमुख वन संरक्षक को आदेश दिया है कि, नेशनल पार्क के ईको सेंसेटिव ज़ोन, वन भूमि पर मौजूद वेटलैंड या वाइल्ड लाइफ के लिए आरक्षित किसी भी जलीय सरंचना में क्रूज या मोटर बोट संचालित की जा रही हो तो तुरंत इनका संचालन रुकवाने की कार्रवाई करें | एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि, विश्वभर में 18 देशों ने अपने यहां वेटलैंड में सिर्फ फोर-स्ट्रोक इंजन वाली मोटर बोट के संचालन की अनुमति दी हुई है | जिसके लिए तय नियमों का पालन किया जाता है | एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) को आदेश दिया है कि, वे वेटलैंड में फोर – स्ट्रोक इंजन और मैकेनिकल बोट के संचालन की एक एसओपी तैयार करें |
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