भोपाल : 14/09/2023 :( नुजहत सुल्तान ) ईदगाह हिल्स में रहने वाली आशा देवी और ओम प्रकाश ने 27 नवंबर 2013 को कार्यपालन यंत्री सतर्कता उत्तर संभाग मप्र मध्य क्षेत्र विद्दुत वितरण कंपनी सुल्तानिया रोड भोपाल के खिलाफ परिवाद दायर किया था | आशा देवी ने बताया कि, आशा देवी के नाम पर बिजली मीटर लगा हुआ था | जिसका भुगतान दिए गए बिल के मुताबिक हो रहा था | लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया और मीटर की जांच किए बिना ही उन्हें 3 लाख का बिल थमाया था | उसके बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर को निकालकर लैब परीक्षण के लिए भेजा था | इसके बाद उन्हें लैब में बुलाया गया वह लैब में गई तो उन्हें बताया गया कि, मीटर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है | मीटर से संबंधित दस्तावेज़ों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि, मीटर की सील में कोई छेड़छाड़ की गई है | एनालिसिस की रिपोर्ट में सील सही पाई गई | उसमें कहीं भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का कंपोनेंट नहीं पाया गया | इसके बाद उन्होने विद्दुत कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था | उनका केस दस साल तक चला लेकिन आज फ़ैसला उनके पक्ष में हुआ है | बिजली कंपनी को मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मीटर निकालना और 3 लाख का बिल थमाना और निकाले गए मीटर की जांच रिपोर्ट उपलब्ध न कराना महंगा पड़ गया | इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच-1 ने बिजली कंपनी के खिलाफ फ़ैसला सुनाते हुए बिजली बिल तत्काल प्राभाव से निरस्त करने और दी गई अन्य राशि को 2 महीने में लौटाने के आदेश देते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता को 50 हज़ार का हर्जाना देने का आदेश दिया है |
|