भोपाल : 15/09/2023 : रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेन में अवैध रूप से खाने-पीने की सामग्री बेचे जाने पर वेंडरों से रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 8 महीने के अंदर 60 लाख रु. से अधिक की वसूली की है | जनवरी से अगस्त तक आरपीएफ द्वारा अनधिकृत रूप से खाने-पीने का सामान बेचते पाए गए करीब 5 हज़ार से अधिक लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया गया | इनमें से 31 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और बचे हुए से कुल 60 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है | अवैध वेंडरों द्वारा बेचे जाने वाले सामान के कारण यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है | इस कारण से अवैध वेंडिग को रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है | रेल परिसर और यात्री गाड़ियों में बिना अधिकार पत्र के सामान बेचना या फेरी लगाना भी दंडनीय अपराध है |
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