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फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर जमानत लेने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर के आदेश |

ग्वालियर : 15/09/2023 : 7 सितंबर 2020 से हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी दशरथ सिंह ने कूटरचित दस्तावेज़ तैयार कर जमानत लेने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किए | जब कोर्ट ने इन दस्तावेज़ों की जांच की तो यह फर्जी पाए गए | अब हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए आरोपी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज़ पेश करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं | आरोपी पर बहादुरपुर में खुमान सिंह की हत्या के आरोप में दशरथ सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था | आरोपी दशरथ सिंह की तरफ से कई बार जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन राहत नहीं मिली | कुछ समय पहले दशरथ सिंह की ओर से फिर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई | इसमें मृतक खुमान सिंह का मृत्यु पूर्व कथन और शिकायतकर्ता खिलन सिंह के धारा 164 के कथन की कॉपी प्रस्तुत की गई | दोनों ही दस्तावेज़ों में लिखे कथन आरोपी को फायदा पहुंचा रहे थे | सरकारी वकील ने इन दोनों ही दस्तावेज़ों पर आपत्ति ली, बताया कि ये दस्तावेज़ संदिग्ध हैं, हाई कोर्ट के  आदेश पर दोनों ही दस्तावेज़ों की जांच की गई जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ही दस्तावेज़ कूटरचित हैं |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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