भोपाल : 19/09/2023 :( नुजहत सुल्तान ) 30 सितंबर तक जिन लोगों ने पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक नहीं कराया उनके पैन नंबर इन ऑपरेटिव हो जाएंगे | यदि आधार या पैन में जानकारी समान नहीं है, या जहां गलत है तो वह पहले अपडेट कराएं इसके बाद नंबर लिंक करने की प्रक्रिया अपनाएं | यह काम आप खुद ऑनलाइन करें या कोई असुविधा हो तो नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर नंबर लिंक कराएं | लेकिन नंबर लिंक कराने वाले लोगों के सामने दो समस्याएं आ रही हैं | पहली दिक्कत यह है कि, इनके पैन और आधार का डेटा मैच नहीं हो रहा है, इसमें नाम, सरनेम को लेकर ज़्यादा परेशानी आ रही है | इसका कारण है कि जिन लोगों के आधार 10 वर्ष पूर्व बने थे उनके जन्म स्थान पर सिर्फ जन्म वर्ष ही अंकित है तारीख नहीं है | इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका संक्षिप्त नाम है, जैसे कि आधार में अनिल कुमार शर्मा है तो पैन कार्ड में एके शर्मा है | दूसरी समस्या यह है कि, आयकर विभाग के पोर्टल पर नंबर लिंक होना डिस्प्ले हो रहा है तो यूआईडीएआई के पोर्टल पर नंबर लिंक होना नहीं दर्शाया जा रहा है | इन दोनों तकनीकी दिक्कतों के चलते लोग परेशान हो रहे हैं | आयकर मामलों के जानकार एवं सीनियर चार्टड अकाउंट राजेश जैन ने बताया कि आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जुलाई में एक्सप्लेनेशन जारी किया था फिर भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही | कई व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आधार और पैन नंबर लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है | वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 10 साल पहले के आधार वाले लोगों के लिए फ्री ऑनलाइन आधार अपडेशन की डेडलाइन 14 सितंबर से 3 महीने बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी है | इस बारे में सर्कुलर भी जारी कर दिया है |
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