भोपाल : 22/09/2023 : कलियासोत डेम क्षेत्र में 33 मीटर तक हुए अवैध निर्माणों को लेकर भोपाल नगर-निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिल्डिंग परमिशन अमले ने यहां हुए अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किए थे | डेम के आसपास एसडीएम की टीम को 96 निर्माण ऐसे मिले, जो 33 मीटर के दायरे में हैं | खास बात ये है कि, इन 96 में से 84 निर्माण सरकारी जमीन पर हैं | सभी को 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि, या तो अपना स्पष्ट पक्ष रखें या जगह खाली करें | जो जमीन मालिक अपना स्पष्ट पक्ष नहीं रख सके उनका निर्माण शनिवार को तोड़ दिया जाएगा | वहीं चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार का कहना है कि, 24 घंटे बाद हम लोकल पुलिस और प्रशासन को सूचना दे देंगे | कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए पुलिस-प्रशासन की मदद ली जा रही है | शनिवार को अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी | भोपाल नगर-निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ ने आईआईएफएम के पास की बस्ती को भी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है | ये मामला नेहरू नगर से लेकर पुराने भदभदा पुल के बीच एफटीएल के 50 मीटर दायरे में आने वाले अवैध निर्माण से जुड़ा है | निगम अमले ने यहां बनी झुग्गियों पर हफ़्तेभर पहले नोटिस चिपकाए थे | इसमें लिखा था कि बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से अतिक्रमण कर झुग्गियां बनाई गई हैं | इस अतिक्रमण को 7 दिन के भीतर हटाया जाए | नहीं तो भोपाल नगर-निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी | इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे |
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