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मिलावट खोरी रोकने के लिए कार्रवाई न करने पर हाई कोर्ट ने कलेक्टरों से पूछे सवाल |

ग्वालियर : 19/10/2023 : वर्ष 2019 मे एडवोकेट उमेश बौहरे ने जनहित याचिका दायर की थी इनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस अमर नाथ की डिविजन बेंच ने ग्वालियर सहित 9 ज़िलो के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है | ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोक नगर, विदिशा, श्योपुर के कलेक्टर को यह बताना है कि मिलावट रोकने के लिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ? अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी, गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की मृत्यु के चलते एडवोकेट पवन द्विवेदी को है कोर्ट ने न्यायमित्र नियुक्त किया है | इस मामले में राज्य शासन को विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिया था, इसका पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है | कोर्ट ने आठ अगस्त 2019 को डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था | राज्य शासन एक एप विकसित करें, जहां लोग अपनी पहचान को छुपाते हुए शिकायत कर सकें | शहर के एंट्री प्वाइंट पर चेक पोस्ट स्थापित हों, जहां चेकिंग के लिए स्टाफ तैनात रहे |   

 

 

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