भोपाल : 20/10/2023 : सूरज नगर एरिया में कलियासोत डैम के जलभराव क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सड़कों से उठाई गई धूल को स्वीपिंग मशीनों द्वारा डंप किया जा रहा था | इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिया है कि कलियासोत डैम के बैक एरिया में डंप की गई सड़कों की धूल को तुरंत हटवाया जाए | इसके साथ ही डैम की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए तार फेंसिंग करने के निर्देश दिए हैं | साथ ही कलेक्टर भोपाल, निगमायुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मप्र जल संसाधन विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है | सभी से इस मामले में एक महीने के भीतर जवाब मांगा है | एनजीटी ने अब तक कलियासोत डैम को पहुंचाएं गए नुकसान की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है | इसमें सीपीसीबी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड और भोपाल जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को नियुक्त किया है | कमेटी को मौके पर जाकर तथ्यों की जांच कराने और डैम को हुए नुकसान की भरपाई के उपाय बताने के निर्देश दिए हैं |
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