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तय कीमत से 5 रु. अधिक लेने पर शराब दुकान का लायसेंस एक दिन के लिए सस्पेंड कर 10 हज़ार का जुर्माना ठोंका |

भोपाल : 20/10/2023 :  नेहरू नगर की शराब दुकान क्रमांक -2 से बियर की बोतल 205 रु. के बजाय 210 रु. में दिए जाने की सूचना मिलते ही आबकारी की टीम ने जांच की तो दुकान संचालक द्वारा एक बोतल पर 5 रु. अधिक लिए जाने के प्रमाण मिले | संचालक का कहना था कि सेल्समैन की गलती से ऐसा हुआ है अब दोबारा ऐसा नहीं होगा | आबकारी की टीम ने जवाब संतोषजनक नही पाए जाने पर दुकान का लायसेंस एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया | वहीं दुकान संचालक पर 10 हज़ार रु. का जुर्माना भी लगाया | एक दिन दुकान बंद रहने से दुकान संचालक को करीब 5 लाख रु. का नुकसान हो सकता है | इधर, मयंक चावला का ड्रिंक हिल रेस्तरां बार का एफएल -3 लायसेंस है | बार में मौजूद कुछ माल का बैच नंबर का मिलान नहीं होने से चावला को नोटिस जारी हुआ था | चावला द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलेक्टर ने बार का लायसेंस एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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