भोपाल : 02/11/2023 : एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश के 29 विधायकों पर कोर्ट आरोप तय कर चुकी है | इन विधायकों के मामलों में 8 केस 10 सालों से कोर्ट में लंबित हैं | मौजूदा आपराधिक विधायकों को लेकर जारी रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि पिछले एक दशक से अपराधियों के चुनाव लड़ने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया गया है | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा 8, अपराध के दोषियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, जिन पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ सकते हैं | लेकिन 29 मौजूदा विधायकों पर आरोप तय होने के बाद भी उनमें से 24 अभी चुनावी मैदान में हैं | कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 10 को फिर टिकट दे दिया | इन विधायकों पर जिस तरह के केस हैं, यदि उनमें उन्हें दोषी पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी | धारा 8 (3) में दो वर्ष से अधिक सज़ा होने पर फैसले के दिन से आयोग्य माना जाता है, सज़ा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते |
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