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भारतपे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर उच्च न्यायालय ने लगाया 2 लाख रु. का जुर्माना |

 दिल्ली : भारतपे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने फिनटेक कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक पोस्ट की थी, इस पोस्ट के सामने आते ही अशनीर पर केस दायर हो गया | मंगलवार को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ग्रोवर की माफी और शपथपत्र को रिकॉर्ड में ले लिया है, लेकिन यह कहते हुए उन पर 2 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया है कि ‘अदालत को हल्के में नही लिया जा सकता’ अपने पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) के खिलाफ भारतपे का स्वामित्व रखने वाली रेजिलिएंट इनोवेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अदालत पहले के आदेशों और ग्रोवर द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासनों के ‘लगातार’ और ‘स्पष्ट’ उल्लंघन को देखकर हैरान है | अशनीर ने बाद में अपनी इस पोस्ट को करने के लिए माफी मांगी, और भविष्य में कभी ऐसी अपमानजनक पोस्ट  न करने का वादा भी किया | और अपने दायर हलफनामे में उन्होने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी है | यह अदालत उनके हलफनामे को ध्यान में रखते हुए इस मामले को बंद कर रही है |   

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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