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‘हिट एंड रन’ के जमानती अपराध को अब गैरजमानती बनाने की कवायद अपराधी पर अब 10 साल की सज़ा के साथ लगाया जाएगा जुर्माना |

भोपाल : 09/12/2023 :( नुजहत सुल्तान )  ‘हिट एंड रन’ एक ऐसा अपराध है जिसमें आरोपी किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद फरार हो जाता है, इस तरह के प्रदेश में इसी साल छह महीने के भीतर 6 हज़ार से अधिक केस सामने आए हैं | जिसमें टक्कर मारने के बाद आरोपी घायल को सड़क पर तड़पता छोड़ भाग निकले थे | ऐसी घटनाओं में 2100 से अधिक लोगों की इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई थी | इसी तरह की एक घटना 21 अक्टूबर की रात मंदसौर जिले के महू – नीमच राजमार्ग पर हुई थी, जिसमें एक कार ने बाइक सवार डी-मार्ट कर्मी 42 वर्षीय सूरज और 23 वर्षीय रामनारायण सूर्यवंशी को टक्कर मार दी थी,  दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कार चालक फरार हो गया था | हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जमानत मिल गई थी | ऐसे ही कई मामले आए दिन सामने आते रहे हैं और इन मामलों में अपराधियों को थोड़े दिन के बाद जमानत मिलती रही है जिससे अपराधी निडर होते जा रहे हैं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं | लेकिन अब इस अपराध में बदलाव किया जाएगा नए सत्र की शुरुआत से ऐसी वारदात करने वालों को कम से कम 7 साल से 10 साल तक की सज़ा के साथ ही अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा | इस जमानती अपराध को गैरजमानती अपराध बनाया जाएगा |

 

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