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बड़े तालाब किनारे अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने स्टे देकर रहवासियों को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखने के भी दिए आदेश |

भोपाल : 09/12/2023 : भदभदा बस्ती को हटाने का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, इस मामले में रहवासियों ने दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई थीं, रहवासियों का कहना है कि उनके परिवार 1983 से यहां रह रहे हैं, 30 से अधिक परिवारों को 1984 में पट्टे दिए गए थे | उसके बाद 2016 में भी कुछ परिवारों को पट्टे मिले हैं | प्रशासन की ओर से मिले पट्टे के आधार पर रहने वालों को अवैध अतिक्रमण कैसे कहा जा सकता है ? इतने सालों से कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन 2018 में पहली बार बस्ती को हटाने की बात कही गई | नगर-निगम ने 11 सितंबर 2023 को पहली बार घरों पर नोटिस चस्पा किए थे, रहवासी इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे तो 90 लोगों को स्टे मिला | नगर-निगम की ओर से दूसरा नोटिस 23 नवंबर 2023 को दिया, लेकिन उन 90 लोगों को नोटिस जारी नहीं किए गए थे जो स्टे ले आए थे | ऐसे में अब तक 280 लोगों को हाईकोर्ट द्वारा स्टे मिल चुका है, हाईकोर्ट ने न सिर्फ स्टे दिया बल्कि रहवासियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखने को भी कहा है | इसके लिए 10 दिन का समय दिया है | रहवासी फरजान खान, अब्दुल अजीज और अब्दुल वाहिद ने बताया कि हम हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अपना आवेदन तैयार कर रहे हैं | सोमवार को न सिर्फ कलेक्टर बल्कि एनजीटी के सामने भी पक्ष रखेंगे, उनको सालों पहले प्रशासन की ओर से दिए पट्टों सहित अन्य रिकॉर्ड भी दिखाएंगे, ताकि यह साबित हो सके कि हमारे परिवार यहां अतिक्रमण करके या अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं |   

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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