ग्वालियर : 09/12/2023 : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके परिवार को चेतकपुरी के सामने स्थित बेची गई जमीन के मामले में कोर्ट से झटका लगा है | कोर्ट ने इस जमीन को दूसरे पक्ष का मानते हुए डिक्री कर दी और अब उसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी | जिला न्यायाधीश अजय सिंह ने इस मामले में आदेश जारी कर कहा कि महलगांव के सर्वे में ये जमीन यशवंत राव राणे के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है | यशवंत राव राणे ने अपील प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया था कि, यह 6 बीघा 4 विस्ता जमीन मेरे पिता के स्वामित्व की थी, और उनके देहांत के बाद जमीन का मालिक मैं हूं | पिता की मृत्यु के समय मैं नाबालिग था, और अब वायुसेना से रिटायर्ड हूं, उक्त जमीन का पंजीयन 1970-71 में श्रीमंत मातेश्वरी गजराराजे चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से दर्ज कर दिया गया जो कि गलत था | और फिर इस जमीन को ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवीराजे व चित्रागंदा सिंह द्वारा नारायणन बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2006 में बेच दिया गया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है | इसलिए इनमें से कोई भी इस जमीन का विक्रय नहीं करेंगे, साथ ही उक्त जमीन पर कोई निर्माण कार्य भी नहीं करेंगे और न किसी से कराएंगे |
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