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मुख्यमंत्री ने दिया धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ 7 दिन के अंदर तय ध्वनि सीमा में चलाने का आदेश |

भोपाल : 15/12/2023 :  नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगाने और इसकी आवाज़ कम करने का आदेश जारी कर दिया है | लाउड स्पीकर को तय ध्वनि सीमा में चलने के लिए सिर्फ 7 दिन की मोहलत दी गई है | यदि किसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है | कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को धर्मगुरुओं के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक हुई | कलेक्टर सिंह ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों, धार्मिक यात्राओं, जुलूस में तय ध्वनि सीमा स्तर में ही लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाना चाहिए | निगरानी और कार्रवाई के लिए उड़नदस्ते बनाए जाएंगे | मोबाइल फोन पर डेसिबल मीटर एप डाउनलोड कर कोई भी ध्वनि की तीव्रता को जांच सकता है, नियमानुसार ही उन्हें ध्वनि की सीमा तय रखनी होगी | तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर साउंड सिस्टम जब्त कर केस दर्ज किया जाएगा | इसके साथ ही मांस मछली की बिक्री भी धर्मस्थल के मेन गेट से 100 मीटर दायरे में नहीं हो सकेगी | इस बारे में गुरुवार को मांस विक्रेताओं के साथ बैठक के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए | उन्होने कहा कि मांस मछ्ली बिक्री के सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी काँच/ दरवाजा और साफ सफाई की व्यवस्था होना ज़रूरी है | दिए गए निर्देश का पालन विक्रेताओं को एक हफ्ते के अंदर-अंदर करना होगा | इधर ,गुरुवार को निगम ने नियमित कार्रवाई करते हुए ऐसे 17 लोगों पर 10 हज़ार रु. से अधिक का स्पॉट फाइन वसूला |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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