भोपाल : 20/12/2023 : 14 नवंबर को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम करने के निर्देश जारी किए थे | इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया था, कि सभी 7 दिन के अंदर तय सीमा के भीतर लाउडस्पीकर की आवाज़ कम कर लें | डीजे को लेकर भी आवाज़ तय ध्वनि सीमा में रखने के निर्देश दिए थे | प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डीजे का मतलब गाड़ी से नहीं है, असल में डीजे संचालक एक गाड़ी में कई साउंड बॉक्स लगाकर एक डीजे बनाते हैं, प्रशासन के निर्देश के अनुसार अनुमति लेकर सिर्फ मध्यम आकार के दो डीजे का उपयोग कर सकते हैं | यानी सिर्फ दो ही बॉक्स बजाए जा सकते हैं, वह भी तय ध्वनि सीमा में | सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों और डीजे (साउंड बॉक्स) की आवाज़ कम करने की समय सीमा आज पूरी हो रही है | अब सिर्फ एक साथ दो लाउडस्पीकर या दो साउंड बॉक्स ही बजा सकते हैं | अगर इसके बाद कोई भी गइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया तो प्रशासन गुरुवार से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लाउडस्पीकर हटाना शुरू कर देगा | जिला प्रशासन के साथ पुलिस संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है | ऐसे में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण बनाकर कारावास से लेकर जुर्माना तक लगाया जाएगा |
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