भोपाल : 20/12/2023 :( नुजहत सुल्तान ) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को हुई नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेशभर में बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग रूल्स की वर्तमान प्रक्रिया को आसान बनाया जाए | अभी एबी पास -2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिल्डिंग परमिशन दी जाती है, जिसमें 30 दिन लगते हैं | वहीं एफएआर का 30% कंपाउंडिंग रखा गया है | इसमें शुरुआती 10% कंपाउंडिंग के तहत भुगतान कर दिया जाता है | जबकि बाकी 20% कंपाउंडिंग, ट्रांसफ़रेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) के माध्यम से किए जाने के नियम बनाए गए हैं टीडीआर रूल्स जारी हुए 5 साल बीत गए, पर प्रदेशभर में एक भी टीडीआर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सका है सीएम ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग के नियम स्पष्ट और सरल हों, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके, सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, इसलिए उसका काम निर्धारित समय सीमा में हो जाए | सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि राज्य शासन ने खुले में मांस-मछ्ली बेचने पर प्रतिबंध लगाया है | इनके विक्रेताओं के लिए संबंधित नगरीय निकाय मीट मार्केट बनाएं | भवन जब तक न बने तब तक उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर अस्थायी शेड लगाएं, जहां वे अपना व्यापार कर सकें | सीएम ने कहा कि नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त करने की जरूरत है, जिस मद के लिए केंद्र या राज्य सरकार ने राशि दी है, नगरीय निकाय उसी मद से उसे खर्च करें |
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