भोपाल : 20/12/2023 : पिछले एक हफ्ते में कमर्शियल टैक्स विभाग ने प्रदेश के 12-15 हज़ार व्यापारियों को ई-इनवॉइस को लेकर नोटिस दिए हैं, जीएसटी अधिनियम के तहत ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्न ओवर जीएसटी लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से अधिक हैं | उन्हें 1 अगस्त 23 से ऑनलाइन बिक्री बिल जारी करना होगा | ऐसा न होने पर पेनल्टी का प्रावधान है | व्यापारियों के मुताबिक स्टेट जीएसटी द्वारा इन नोटिसों को बिना किसी जांच के ऐसे सभी व्यापारियों को भेजा गया है | जिनका सालाना टर्न ओवर 5 करोड़ से ऊपर है | विभाग द्वारा यह नहीं देखा जा रहा कि कौन व्यापारी ई-इनवॉइस जारी कर रहा है, और कौन नहीं | भोपाल में ऐसे लगभग 250-300 व्यापारी होंगे, जबकि प्रदेशभर में इनकी संख्या 12 से 15 हज़ार होगी | भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जीएसटी कंसलटेंट मुनीन्द्र वैद्द के मुताबिक चैंबर बुधवार को कमर्शियल टैक्स कमिश्नर के नाम ज्ञापन देगा |
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