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नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में सजा काट रहे पति को बचाने डेढ़ साल के बच्चे को लेकर हाई कोर्ट पहुंची युवती, हाई कोर्ट ने पति को किया बरी |

ग्वालियर : 22/12/2023 : मप्र में कितने ही ऐसे केस अदालत में लंबित हैं जिसमें एक नाबालिग युवती घरवालों की मर्ज़ी के बिना घर से भागकर शादी करती है और युवती के घरवाले युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाकर युवक को सलाखों के पीछे डलवा देते हैं | जबकि यह सरासर गलत है युवती अपनी मर्ज़ी से युवक के साथ जा रही है और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है तो फिर युवक को सज़ा क्यों भुगतना पड़ता है ? इस तरह के कई मामले हाई कोर्ट में आते रहे हैं इसी तरह के एक मामले में हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी पति को बरी कर दिया | हुआ यूं कि मुरैना में रहने वाले 23 वर्षीय युवक ने एक नाबालिग को घर से भगाकर शादी कर ली थी, दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे | नाबालिग के पिता ने 26 जून 2021 को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, 6 अप्रैल 2022 को पुलिस ने नाबालिग को कानपुर से बरामद किया | कानपुर से नाबालिग को लाकर कोर्ट में पेश किया गया मेडिकल जांच करवाई गई तो पता चला कि नाबालिग गर्भवती है | युवक को गिरफ्तार किया गया, उसे दो महीने बाद ही जमानत मिल गई नाबालिग ने जब परिजनों के साथ जाने से मना किया तो उसे नारी निकेतन भेज दिया गया वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया | 2 अगस्त 2023 को बालिग होने पर पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पत्नी को बाहर निकालने की गुजारिश की | दो महीने बाद युवती को बाहर निकालने का आदेश जारी हुआ | उसके बाद युवक ने खुद पर लगाई गई एफआईआर निरस्त करने की गुहार कोर्ट में लगाई | सुनवाई के दौरान पीड़िता यानि युवक की पत्नी गोद में डेढ़ साल के बच्चे को लेकर कोर्ट में उपस्थित हुई और अपने पति को बरी करने की मांग करते हुए उसने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मर्ज़ी से युवक के साथ गई थी, बाद में शादी कर ली हमारा एक बच्चा भी है, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं,  इसलिए पति पर लगाए गए आरोप हटाए जाएँ और केस खत्म किया जाए | जज ने कहा कि फाइल और लाइफ की स्पेलिंग में एक जैसे अक्षर हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जो फाइल है उसमें एक लाइफ नहीं बल्कि कई जिंदगी हैं | इसके साथ ही सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए युवक पर दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में लंबित केस को खारिज कर दिया |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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