भोपाल : 23/12/2023 :( नुजहत सुलतान ) किसानों के लिए खाद्द की किल्लत के बाद अब एक ओर मुसीबत सामने आ गई है, सहकारिता विभाग ने नया आदेश पारित किया है कि अगर सहकारी समितियों ने यदि डिफॉल्टर किसानों को नगद खाद्द बेचा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी | ये आदेश उन किसानों के लिए भी हैं, जो समिति के सदस्य नहीं हैं | उधर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी राजकुमार गंगेले ने कहा कि आदेश नया नहीं है, बस इसका उल्लंघन होने की शिकायत मिलने के बाद वेरिफिकेशन जारी किया गया है | हालांकि, वो ये नहीं बता सके कि किन जिलों से उल्लंघन की शिकायतें आईं थी | कई कारणों से समितियों में 10 से 15% किसान डिफ़ाल्टर हो जाते हैं | उधर भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत प्रवक्ता राहुल धूत ने आरोप लगाया कि, यदि डिफॉल्टर किसान नगद में खाद लेता है तो क्या दिक्कत है | समिति में खाद न मिलने पर किसान जानकारी के अभाव में व्यापारियों से खाद लेगा | जिससे कालाबाजारी की आशंका होगी | उन्होने कहा कि किसानों के हित में नियम क्यों नहीं बदल सकते ? नियम बदलकर किसानों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों नहीं कर सकते ? एटीएम की तर्ज़ पर किसानों को खाद कार्ड दें, जिससे सब्सिडी के साथ सरकारी-निजी संस्थानों से क्रेडिट के साथ खाद कहीं से भी ले सकें |
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