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शहर में शूटिंग से पहले दिए जाने वाले कर की फूटी कौड़ी तक निर्माताओं ने नही दी, जिससे नगर - निगम को 2 साल में 25 लाख रु. से अधिक की राजस्व हानि हुई |

भोपाल : 23/12/2023 :( नुजहत सुल्तान ) शहर में शूटिंग करने पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता और निर्देशक शहर में फिल्म, सीरियल, शूट तो कर लेते हैं, लेकिन नगर-निगम को नियमानुसार टैक्स नहीं चुकाते जबकि  नगर-निगम सीमा में शूटिंग करने के लिए प्रोडक्शन हाउस को चार हज़ार रु. प्रति दिन के हिसाब से निगम को टैक्स चुकाना होता है | लेकिन 2022 में शहर में 50 फिल्मों की शूटिंग तो कर ली गई पर निगम को फूटी कौड़ी तक निर्माताओं ने नहीं दी | जिससे निगम को 10 लाख रु. का राजस्व नुकसान हुआ | वहीं इस साल 5 फिल्मों और वेब सीरीज की 7 दिन शूटिंग चली जिसके 15 लाख 40 हज़ार रु. नगर-निगम को नहीं मिले | इसके चलते नगर-निगम को दो साल में लगभग 25 लाख रु. की राजस्व हानि हुई है | दरअसल, फिल्म निर्माताओं ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर मप्र पर्यटन विकास निगम की प्रॉपर्टी पर शूटिंग की, इससे इन्हें सब्सिडी का लाभ और होटलों में रुकने पर विशेष छूट मिली | लेकिन इस दौरान नगर-निगम का राजस्व मारा गया | इस लिहाज से शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माताओं की हर तरफ से चांदी हुई | लेकिन निगम को अच्छा खासा घाटा हो गया | प्रोडक्शन  हाउस को लोकेशन फाइनल करने के बाद सबसे पहले उस क्षेत्र के वार्ड कार्यालय में संपर्क करना चाहिए | यहां से अनुमति के बाद फाइल जोन कार्यालय में ज़ोनल अधिकारी के पास जाए ज़ोनल अधिकारी टैक्स की गणना कर टैक्स लें,  टैक्स भरने के बाद फाइल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास पहुंचे, यहां से कलेक्टर या एडीएम फिल्म की शूटिंग की अनुमति जारी करें | शूटिंग से पहले ही यह तय हो जाता है कि यदि शूटिंग के दौरान शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी ? वर्तमान में कई जगहों पर शासकीय संपत्ति को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन उसकी भरपाई भी सरकारी खजाने से हुई है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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