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चिनार ग्रुप के संचालक ने जिस संपत्ति पर 100 करोड़ का लोन लिया उसे बेच दी, लोन भी नहीं भरा संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज |

भोपाल : 25/12/2023 ( नुजहत सुल्तान ) :  चिनार ग्रुप के संचालक सुनील मूलचंदानी ने रतनपुर, नर्मदापुरम रोड के चिनार ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के लिए डीएचएफएल से 100 करोड़ का लोन लेकर संपत्तियां गिरवी रखी थी, एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए उन्होने बंधक प्रॉपर्टी फर्जी एनओसी से बेच दी, फाइनेंस कंपनी के लोन की अदायगी भी नहीं की | मूलचंदानी ने जमीन मालिक रमेश कुमार भावनानी, घनश्याम चावला उर्फ पिनन चावला, रोशन चावला, दर्शन चावला से 31% पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था | डीएचएफएल से 2017 में 100 करोड़ रु. का लोन लिया गया 2021 में डीएचएफएल पीरामल हाउसिंग एंड केपिटल में मर्ज हो गई | इस कारण पीरामल हाउसिंग एंड केपिटल से दोबारा एग्रीमेंट हुआ चिनार बिल्डर ने कारपोरेट गारंटी और गोपीचंद सुनील, मायादेवी, अनु व मानित लोन एग्रीमेंट के व्यक्तिगत गारंटर बने थे | इसमें कई प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी बतौर गारंटी बंधक की गई | एग्रीमेंट के मुताबिक एक एस्क्रो खाता खोला गया इसमें बेची गई प्रॉपर्टी की राशि जमा करना थी, उनके द्वारा कोलेटरल प्रतिभूतियों के तौर पर चिनार फ्लोरेंस, चिनार इंक्यूब बिजनेस सेंटर, चिनार फॉर्च्यून सिटी, चिनार 7 माइल और चिनार नेक्ट की गिरवी रखी गईं मार्टगेज़ प्रॉपर्टी बेची गई | बाद में लोन खाता एनपीए हो गया | पीरामल हाउसिंग एंड केपिटल ने लोन रिकवरी के लिए ओमकारा असेट्स एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केस सौंपा था | लोन की रिकवरी नहीं होने पर इस संबंध में ओमकारा कंपनी द्वारा ईओडब्ल्यू में कूट रचित दस्तावेज़ तैयार कर धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी, ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद बिल्डर सुनील मूलचंदानी, उनके पिता गोपीचंद मूलचंदानी, मां स्व. मायादेवी, पत्नी अनु मूलचंदानी, बेटा मनित, फर्म चिनार रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और चिनार रिटेल्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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