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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते |

नई दिल्ली : 06/01/2024 :  तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, एमके स्टालिन सरकार में मंत्री बालाजी पर 2011 से 2015 के बीच अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडू सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले घोटाला करने का आरोप है | हालांकि बाद में बालाजी डीएमके में शामिल हुए और जीतकर मंत्री बने | मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते बालाजी को मंत्रीमंडल से हटाने की मांग वाली दायर याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है | जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते | इसके साथ ही पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है | हाई कोर्ट भी बालाजी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर चुका है |

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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