भोपाल : 08/01/2024 : चार साल पहले हॉस्टल में रहने वाले पहली कक्षा के छात्र की गला दबाकर हत्या करने वाले चौकीदार को शनिवार को एडीजे अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 5 हज़ार रु. जुर्माने की सज़ा सुनाई है | घटना रेहटी, सीहोर में रहने वाले राजेश खरते के सात साल के बेटे सूरज के साथ उस समय हुई जब वह शासकीय अनुसूचित जनजाति हॉस्टल में रहकर पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, इसी हॉस्टल में उसका बड़ा भाई दीपक भी दूसरी कक्षा में पढ़ता था | 15 जनवरी 2020 की शाम सभी बच्चे टीवी देखने में मस्त थे तभी सूरज बाथरूम गया, जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आया तो दीपक उसे देखने गया सूरज बाथरूम के गेट के बाहर बेसुध पड़ा था, दीपक ने शोर मचाकर सभी को इकट्ठा कर लिया | तुरंत वॉर्डन रेचल राम और चौकीदार जगदीश कलावत को इस घटना की सूचना दी, दोनों सूरज को जेपी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया | पूछताछ में चौकीदार ने बताया कि बाथरूम के पास फिसल जाने के कारण सूरज के सिर में चोट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूरज की मौत गला दबाने से हुई तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था | पुलिस मामले की तबतीश में जुट गई, जांच में छात्र मयंक ने पुलिस को बताया कि उसने चौकीदार जगदीश को कुर्सी का पाइप सूरज के सिर पर मारते हुए देखा था, जगदीश से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि सूरज ने बाथरूम के गेट के बाहर टॉयलेट कर दिया था जिस कारण मुझे गुस्सा आया और पाइप सिर पर मारा लेकिन सूरज मरा नहीं होगा इसलिए बाद में उसका गला घोंटकर मार डाला |
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