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व्यापंम घोटाला से जुड़े आरक्षक की याचिका कोर्ट ने की खारिज कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने पर आरक्षक पर 5 हज़ार का जुर्माना लगाया |

ग्वालियर : 12/01/2024 : व्यापंम घोटाला करने वाले जिन आरक्षकों के खिलाफ जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर किया उन आरक्षकों को परिवहन आयुक्त ने निलंबित कर दिया था, उनमें से अधिकांश को हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, वर्तमान में वह नौकरी भी कर रहे थे | कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर को निर्देश दिया कि वे सभी बेंच में आवेदन पेश करें ताकि इसमें जिन आरक्षकों को हाईकोर्ट से स्टे मिला है, उसे रद्द कराया जा सके | 31 मार्च 2022 को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने संजय सोलंकी और कैलाश कुमार की याचिका खारिज की | इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील भी नहीं की गई | बाद में संजय ने फिर याचिका प्रस्तुत की, और इस तथ्य को छुपाया कि पूर्व में उनकी याचिका खारिज की जा चुकी है | कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने पर कोर्ट ने आरक्षक कैलाश कुमार पर पांच हज़ार का जुर्माना भी लगाया है |    जल्द ही इन आरक्षकों का निलंबन बहाल करने के लिए मप्र शासन हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करेगा |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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