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चुनाव प्रचार पर लगी रोक के बाद बाहरी व्यक्ति की उपस्थिती को कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा |

जबलपुर : 26/01/2024 : विधानसभा चुनाव के दौरान अलीराजपुर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की थी, इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां आकर चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था | इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कुछ अन्य लोगों के साथ जोबट क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए | एक वीडियो के आधार पर गोविंद सिंह के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया | इसके बाद पुलिस ने इंदौर की विशेष कोर्ट में चालान पेश किया | गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखते हुए कहा कि गोविंद सिंह वहां सिर्फ उपस्थित थे उन्होने प्रचार नहीं किया इसलिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है | वहीं शासन की तरफ से दलील दी गई कि गोविंद सिंह के खिलाफ अपराध बनता है | इस संबंध में मप्र हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि 144 धारा लागू रहने पर सिर्फ उस जगह पर उपस्थित रहना कोई अपराध नहीं है | यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती इस मत के साथ जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विशेष अदालत में लंबित कार्रवाई को निरस्त कर दिया |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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