नई दिल्ली : चार साल की बच्ची का यौन शोषण करने वाली महिला पर 2016 में मामला दर्ज किया गया थ, अब इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने यौन शोषण करने वाली महिला को 10 वर्ष की सख्त सज़ा सुनाई है साथ ही 16 हज़ार रु. जुर्माना भी लगाया है | कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य से पीड़िता और उसके माता-पिता को मानसिक आघात पहुंचा है | ऐसे मामले में सज़ा तय करने का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है, ऐसे में तथ्यों, अपराध की प्रकृति, इसकी योजना कैसे बनाई गई, इसका मकसद, दोषी का आचरण और अन्य सभी परिस्थितियों के आधार पर सज़ा दी जाती है | कोर्ट ने कहा कि सज़ा देने का उद्देश्य पीड़िता, समाज को न्याय देने के साथ अपराधी को उसकी की गई गलती का एहसास कराना है |
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