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180 दिन की तय अवधि के बाद आवेदन करने वाले संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ |

भोपाल : 29/01/2024 :  संबल योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नियमानुसार आवेदन के लिए तय अवधि के बाद यदि कोई आवेदन करता है तो ऐसे मामलों में निगम प्रशासन अपील के माध्यम से श्रम विभाग की अनुमति से हितग्राही राशि का भुगतान कर सकता है | लेकिन यह अफसर ऐसा करने के बजाय अधिकतर मामलों में 180 दिन के बाद आवेदन करने का बोलकर आवेदकों को इस योजना के लाभ से वंचित कर रहे हैं | इस प्रकार के 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं | जिसमें कई आवेदक तीन-तीन साल से वार्ड, ज़ोन और नगर-निगम आयुक्त सहित कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं | हितग्राहियों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, लेकिन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कोई नहीं करा रहा | नगर-निगम के सभी 21 ज़ोन में बड़ी संख्या में हितग्राही इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं | इस संबंध में ज़ोनल अधिकारियों का तर्क है कि ऐसे मामलों में उनकी तरफ से तो आवेदक की अपील वरिष्ठ अफसरों तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन निगम मुख्यालय स्तर पर इनका निराकरण क्यों नहीं हो पाता इसका जवाब उनके पास नहीं है | इधर नगर-निगम के वरिष्ठ अफसर तर्क दे रहे है कि उनके सामने जितने भी मामले पेंडिंग थे, उन्हें वे निराकृत करा चुके हैं वर्तमान में ऐसे मामलों की पेंडेंसी न के बराबर है | निगम अफसरों का कहना है कि कई ऐसे आवेदक हैं जिन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के रूप में 20 हज़ार रु. मिल चुके हैं | जिन्हें पूर्व में संबल योजना के तहत अनुग्रह राशि नहीं दी जा रही थी, लेकिन हाल ही में जारी एक आदेश के बाद ऐसे आवेदकों को भी संबल योजना के तहत अनुग्रह राशि भी दी जाने लगी | लेकिन हकीकत तो यह है कि ज़ोन अधिकारियों को इसकी जानकारी न होने के कारण वह बिना सोचे समझे आवेदकों को लौटा रहे हैं |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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