भोपाल : : 02/02/2024 : मामला फरवरी 2023 का है जब सुभाष द्विवेदी टीकमगढ़ के कलेक्टर थे, उन्होने टीकमगढ़ नपा सीएमओ गीता मांझी को पद से हटाकर अपने कार्यालय में अटैच करने का आदेश जारी किया था | मांझी के स्थान पर एसडीएम सीपी पटेल को प्रभार सौंप दिया था | इस आदेश को सीएमओ गीता मांझी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जबलपुर हाईकोर्ट ने इसी आदेश को निरस्त करते हुए उन पर 10 हज़ार रु. जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना महिला अधिकारी को दिया जाएगा | जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर के आदेश को अनधिकृत और अवैधानिक ठहराया है | साथ ही आदेश पर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई की ओर से दिए गए जवाब को असंतोषजनक गुमराह करने वाला और भ्रामक बताया है | कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि प्रमुख सचिव अदालत को ये बताने में नाकाम रहे हैं, कि कलेक्टर ने सीएमओ को किस नियम और अधिकार के तहत अपने कार्यालय में अटैच किया है |
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