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सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करना लोकतंत्र का मज़ाक है, ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए |

नई दिल्ली : 06/02/2024 : सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के कारण दोबारा मतदान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने वह वीडियो भी देखा जिसमें कथित तौर पर निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों से छेड़छाड़ करते नज़र आए | वीडियो देखकर कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ‘यह साफ देखा जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों को खराब कर रहे हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है ? हम यह देखकर हैरान हैं, यह लोकतंत्र का मज़ाक है, लोकतंत्र की हत्या है | कोर्ट ने सवाल किया कि निर्वाचन अधिकारी कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं ? उन्हें बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट उन पर नज़र रख रहा है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, देश में स्थिरता लाने वाली सबसे बड़ी ताकत चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता है | अगर जरूरत पड़ी तो हम चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव दोबारा करवाने पर भी विचार करेंगे | सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़े दस्तावेज़ पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया | मतपत्र विडियोग्राफी सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए कहा, मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया का वीडियो पेश किया जाए | चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में अंतरिम आदेश की जरूरत थी, जिसे देने में हाई कोर्ट विफल रहा | हाई कोर्ट ने मतपत्र सुरक्षित रखने का आदेश नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नगर-निगम की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है | कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, निर्वाचन अधिकारी से कहिए कि हमें बताएं कि उन्होने ऐसा क्यों किया ? हम उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं, उनको अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहना होगा |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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