जबलपुर : 13/02/2024 : सोमवार को हाई कोर्ट में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीबाड़े की सीलबंद रिपोर्ट खोली गई तो खुलासा हुआ कि जिन 308 कॉलेजों की जांच सीबीआई ने की थी, इनमें से 65 कॉलेज अयोग्य पाए गए, वहीं खुलासा हुआ कि 75 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं | इनमें ऐसी अनियमितताएं हैं कि जिन्हें सुधारा जा सकता है | जांच में केवल 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले | लॉं स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित अन्य मामलों पर हाई कोर्ट ने सोमवार को विस्तृत आदेश जारी किया | कोर्ट ने अयोग्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को देखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए | कोर्ट ने सीबीआई जांच में पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन एवं उनके छात्रों की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं | जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई की रिपोर्ट में कमियां पाई गई हैं, उनका अध्यन उक्त कमेटी करेगी | कोर्ट ने कहा कि अयोग्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों व संस्थाओं से नरमी नहीं बरते | मान्यता दिलाने में जिन अधिकारियों, निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर भी कार्रवाई हो |
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