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नर्सिंग कॉलेजों में पाई गई गड़बड़ियों को रोकने के बजाय नियमों का विरोध कर नए कॉलेज खोले जाएंगे |

भोपाल : 24/2/2024 :  नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच में 66 कॉलेज अनफ़िट मिले, इसमें भोपाल के जीएमसी कॉलेज सहित 10 सरकारी कॉलेज हैं | 73 कॉलेज ऐसे पाए गए जो मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे | इन अनफ़िट कॉलेजों पर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के नियम बदल दिए हैं | इन कॉलेजों में फर्जीवाड़े की फाइनल जांच रिपोर्ट सीबीआई ने हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच को सौंपी थी | इसमें कहा गया था कि अधिकांश कॉलेज मानक अनुसार नहीं हैं, इनमें विभिन्न तरह की कमियां हैं | रिपोर्ट तीन कैटेगरी सूटेबल, डिफ़िशिएंट और अनसूटेबल के आधार पर है | इसे खुद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक किया था | अब सरकार ने नियम बदल दिया है, इसके अनुसार 2024 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 23 हज़ार वर्गफीट की जगह सिर्फ 8 हज़ार वर्गफिट जमीन पर बनी बिल्डिंग की जरूरत होगी | इस मामले को लेकर सरकार ने ये नियम नर्सिंग पाठ्यक्रमों को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के विपरीत बनाए हैं | नतीजतन सीबीआई जांच में जो कॉलेज गड़बड़ पाए गए हैं, वे नए सिरे से मान्यता पाने के लिए पात्र हो जाएंगे इसलिए नए नियमों का विरोध भी शुरू हो गया है | एनएसयूआई के मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने बताया कि मप्र इकलौता राज्य बना है, जहां गड़बड़ी रोकने के लिए नियमों को सख्त करने की बजाय शिथिल किए जा रहे हैं | इससे हर मोहल्ले में नर्सिंग कॉलेज खुल जाएंगे अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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