भोपाल : 11/03/2024 : मध्यप्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति पर विवाद खड़े हो गए हैं | जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रविवार को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति में उनसे सहमति नहीं ली गई | सिंघार ने नियुक्ति के संबंध में जारी अधिसूचना को अवैधानिक बता दिया | उनका कहना है कि लोकायुक्त, उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत राज्यपाल को लोकायुक्त की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श लेकर ही करनी चाहिए | उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विधि की प्रक्रिया का पालन न करके जारी अधिसूचना अवैध है इसे निरस्त किया जाए | इधर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री विश्वास सारंग ने उमंग सिंघार को आड़े हाथों लिया | उन्होने कहा कि इस बारे में नेता प्रतिपक्ष को बकायदा लिखित में सूचना देने के साथ ही फोन पर भी जानकारी दी गई थी | अधिकारियों ने भी उनसे बात कर इसकी जानकारी दी थी | उनका इस तरह संवैधानिक पद पर विवाद करना गलत है |
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