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अवैध निर्माण को वैध करने की सुविधा के लिए 1 जनवरी 2021 से पहले बिल्डिंग परमिशन लेने वाले लोग ही पात्र |

भोपाल : 15/03/2024 :( नुजहत सुल्तान ) लंबे समय से प्रदेश में डेवलपर्स और बिल्डर्स कंपाउनडिंग की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की मांग कर रहे थे | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी के पहले सप्ताह में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए थे | पिछले हफ्ते कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर कार्रवाई की, विभाग की ओर से गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी हो गई | गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने भी 31 अगस्त 2021 को कंपाउनडिंग की सीमा 30% कर दी थी, पर 2022 में इसे वापस ले लिया था | अब राज्य शासन ने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा 10% से बढ़ाकर 30% कर दी है | आवासीय भवनों की कंपाउंडिंग फीस कलेक्टर गाइडलाइन की 12 प्रतिशत और व्यावसायिक भवनों की कंपाउनडिंग फीस कलेक्टर गाइडलाइन की 18 प्रतिशत होगी | अतिरिक्त अवैध निर्माण को वैध करने की यह सुविधा सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिन्होने 1 जनवरी 2021 से पहले बिल्डिंग परमिशन ली है | राज्य शासन ने 30% कंपाउंडिंग के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है | कंपाउंडिंग की सीमा 30% होने पर अकेले भोपाल में 4500 लोगों ने कंपाउंडिंग कराई थी, इससे नगर-निगम को लगभग 30 करोड़ की आय हुई थी | नगर-निगम ने करीब 18 हज़ार लोगों को नोटिस जारी किए थे | शहर में लगभग पांच लाख मकान हैं, इनमें से 90% में कोई न कोई अवैध निर्माण हैं | कंपाउंडिंग के नियमों के अनुसार केवल फ्रंट एमओएस कंपाउंडिंग हो सकती है | जबकि अवैध निर्माण करते समय व्यक्ति साइड में और पीछे भी अवैध निर्माण करता है |

 

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